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डॉ.भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना

दिनांक : 01/04/2025 - | सेक्टर: उज्जैन जिला

योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के महिला/पुरूष जो की 18 से 55 वर्ष के मध्य हो उनहे 10000 से 1 लाख तक उद्योग, व्यवसाय/सेवा ईकाई हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

लाभार्थी:

उक्त योजना में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के महिला/पुरूष ही लाभ प्राप्त कर सकते है।

लाभ:

उक्त योजना में बैको द्वारा प्रदाय ऋण पर 7 प्रतिशत 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान एवं ग्यारंटी शुल्क दिये जाने का प्रावधान है।

आवेदन कैसे करें

उक्त येाजना में आवेदन एमपीऑनलाईन के माध्यम से samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। योजना में आवेदन करने हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र आधार एवं पेनकार्ड मूल निवासी तथा समग्र आईडी आदि

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