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मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना

दिनांक : 01/01/2008 -
क्र. योजना विवरण राशि
1. स्वास्थ्य संबंधी
सहायता
प्रसूति व्यय
सहायता
शासकीय चिकित्सालय में प्रसूति होने पर प्रसूति व्यय सहायता केवल जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय होगी।
प्रसूति अवकाश
सहायता
महिला हम्माल / तुलावटी को मातृत्व अवकाश के रुप में कलेक्टर द्वारा अकुशल श्रमिक के रुप में 45 दिवस की निर्धारित प्रचलित मजदूरी के एवज में
समतुल्य राशि का भुगतान देय होगा।
चिकित्सा सहायता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिक्तम 30000/- तक की चिकित्सा
सहायता, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अंतर्गत अधिक्तम राशि रुपये 100000/-तथा म.प्र. राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत अधिक्तम राशि
200000/- तक की सहायता एक वर्ष में पूरी योजना अवधी में प्राप्त करने की पात्रता होगी।
2. छात्रवृत्ति सहायता अनुज्ञप्तिधारी मंडी हम्माल एवं तुलावटी के बच्चों को निम्नानुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा         छात्र.             छात्रा
1 से 5           500/-           800/-
6 से 8       1000/-         1200/-
9 से 12     1200/-         1700/
3. समाजिक सुरक्षा विवाह प्रोत्साहन अनुज्ञप्तिधारी मंडी हम्माल एवं तुलावटी की पुत्रियो, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो के विवाह एक बार पुनर्विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन मुख्यमंत्री
कन्यादान / निकाह योजना के तहत देय होगी।
बीमा सहायता अनुज्ञप्तिधारी मंडी हम्माल एवं तुलावटी को आम
आदमी बीमा योजना के अनुसार निम्नाकिंत सुविधाय
उपलब्ध होंगी।
1. सामान्य मृत्यु होने पर 30000/-
2.दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75000/-
3. दुर्घटना में दो अंग नस्ट होने पर 75000/-
4. दुर्घटना में एक अंग नस्ट होने पर 37500/-
5. कक्षा 9 वी से 12 तक दो बच्चो को प्रति परिवार
प्रति माह शिक्षावृत्ति 100/-
अंत्येष्ठी सहायता हम्माल एवं तुलावटी अथवा उसके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्ठी सहायता राशि रुपये 2000/- के मान से तत्काल स्वीकृत कर ग्राम
पंचायत नगरीय निकाय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

लाभार्थी:

मंडी हम्माल एवं तुलावटी

लाभ:

उपरोक्तानुसार

आवेदन कैसे करें

मंडी कार्यालय में जाकर आवशयक दस्तावेज उपलब्ध करवाकर आवेदन करना है |

देखें (2 MB)