मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना
दिनांक : 01/01/2008 -
क्र. | योजना | विवरण | राशि |
1. | स्वास्थ्य संबंधी सहायता |
प्रसूति व्यय सहायता |
शासकीय चिकित्सालय में प्रसूति होने पर प्रसूति व्यय सहायता केवल जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय होगी। |
प्रसूति अवकाश सहायता |
महिला हम्माल / तुलावटी को मातृत्व अवकाश के रुप में कलेक्टर द्वारा अकुशल श्रमिक के रुप में 45 दिवस की निर्धारित प्रचलित मजदूरी के एवज में समतुल्य राशि का भुगतान देय होगा। |
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चिकित्सा सहायता | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अंतर्गत अधिक्तम 30000/- तक की चिकित्सा सहायता, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना अंतर्गत अधिक्तम राशि रुपये 100000/-तथा म.प्र. राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत अधिक्तम राशि 200000/- तक की सहायता एक वर्ष में पूरी योजना अवधी में प्राप्त करने की पात्रता होगी। |
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2. | छात्रवृत्ति सहायता | अनुज्ञप्तिधारी मंडी हम्माल एवं तुलावटी के बच्चों को निम्नानुसार प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। | कक्षा छात्र. छात्रा 1 से 5 500/- 800/- 6 से 8 1000/- 1200/- 9 से 12 1200/- 1700/ |
3. | समाजिक सुरक्षा | विवाह प्रोत्साहन | अनुज्ञप्तिधारी मंडी हम्माल एवं तुलावटी की पुत्रियो, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो के विवाह एक बार पुनर्विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन मुख्यमंत्री कन्यादान / निकाह योजना के तहत देय होगी। |
बीमा सहायता | अनुज्ञप्तिधारी मंडी हम्माल एवं तुलावटी को आम आदमी बीमा योजना के अनुसार निम्नाकिंत सुविधाय उपलब्ध होंगी। 1. सामान्य मृत्यु होने पर 30000/- 2.दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75000/- 3. दुर्घटना में दो अंग नस्ट होने पर 75000/- 4. दुर्घटना में एक अंग नस्ट होने पर 37500/- 5. कक्षा 9 वी से 12 तक दो बच्चो को प्रति परिवार प्रति माह शिक्षावृत्ति 100/- |
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अंत्येष्ठी सहायता | हम्माल एवं तुलावटी अथवा उसके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्ठी सहायता राशि रुपये 2000/- के मान से तत्काल स्वीकृत कर ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। |
लाभार्थी:
मंडी हम्माल एवं तुलावटी
लाभ:
उपरोक्तानुसार